उपरोक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक विचारोपराना लिये गये निर्णय के क्रम में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग के अधीन राज्य में संवालित 08 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विभागीय आवश्यकतानुसार जनहित में विभिन्न संदगी के महत्वपूर्ण कुल ४२ पड़ी को सलग्न परिशिष्ट ‘क’ के अनुसार सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 2- उक्त पदों पर भर्ती तैनाती सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन की जायेगी। उक्त पदों के
सापेक्ष नियुक्त पदधारकों (आउटसोर्स कार्मिकों को छोड़ते हुए) को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। 3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-12 के आयोजनागत पक्ष के
लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतिय 10:-आयुर्वेदिक 0804-आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का अधिष्ठान के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेटेड क्रमांक 1/195141/2024/XXVII(7)/2024 दिनाজ 01.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे हैं।