अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके कार्मिक शिक्षकों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देयकों के महोदय, भुगतान के सम्बन्ध में महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए 1 महीने का समय दिया है।
अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके कार्मिक-शिक्षकों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देयकों के समय पर भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में कई बार स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं साथ ही समय-समय पर आयोजित बैठकों में भी यह निर्देशित किया गया है कि अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके कार्मिकों शिक्षकों के देयकों का भुगतान यथासमय हो जाना चाहिये तथा इन देयकों के निस्तारण हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
इन निर्देशों के उपरान्त भी ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं कि सेवानिवृत्तिक लाभ सम्बन्धी प्रकरण लम्बे समय से निस्तारित नहीं किये जा रहे हैं, जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है। विभाग की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त देयकों का लम्बित रहना तथा सेवानिवृत्त अभिकर्मी का बार-बार इस उद्देश्य से कार्यालय में अनुरोध करने की स्थिति पैदा होना उचित नहीं है।
उक्त के सम्बन्ध में समस्त आहरण वितरण एवं नियत्रंक अधिकारियों को पुनः अवगत कराया जाता है कि इन प्रकरणों की समीक्षा कर एक माह के भीतर अनिवार्यतः निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रकरणों के लम्बित होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।