उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा नेटवर्क 10 समाचार चैनल एवं सोशल मीडिया पर उत्तराखण्ड में वरिष्ठ नेताओं को उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था में की गई कमी, से संबंधित प्रसारित समाचार के संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए स्पष्ट किया है कि इस खबर के प्रसारण से पूर्व चौनल ने पुलिस मुख्यालय से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ली गई एवं बिना जानकारी व तथ्यों के खबर का प्रसारण कर महानुभावों के सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील प्रकरण पर बिना किसी ठोस तथ्यों के इलैक्ट्रानिक मीडिया/सोशल मीडिया पर भ्रामक न्यूज प्रसारित किया गया है जो नियम विरूद्ध है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई आपत्ति पर अपर निदेशक सूचना द्वारा इस संदर्भ में बिना पुष्ट जानकारी के खबर प्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में 3 दिन के अंदर संबंधित संस्थान से आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। अन्यथा की दशा में संस्थान पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
ज्ञातव्य है कि दिनांक 22 जुलाई, 2024 को नेटवर्क 10 समाचार चैनल एवं सोशल मीडिया पर उत्तराखण्ड में वरिष्ठ नेताओं को उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था में की गई कमी, से संबंधित समाचार प्रसारित किया गया था। इस असत्य एवं भ्रामक समाचार का संज्ञान लेते हुए पुलिस मुख्यालय की शिकायत पर सूचना विभाग द्वारा संबंधित संस्थान से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है।