उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-196739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक व सतकर्तता अनुभाग-2, दिनांक 14 मार्च 2024, शासनादेशसं ख्या/221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/विविध/2116-22/स्था०बैठक/2024-25 दिनांक 02.05.2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / प्रा०शि०-दो (5)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024 एवं पत्रांक-1344-46 दिनांक 04 मई 2024 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के अनुपालन में की गई कांउसिलिंग उपरान्त वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक / अध्यापिकाओं का अनिवार्य स्थानांतरण सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में किया जाता है।