राज्य में लगातार अतिवृष्टि के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएँ यथा भू-स्खलन, त्वरित बाढ़, बोल्डर गिरना, जल भराव सड़क मार्ग बंद आदि घटनाएं घटित हो रही हैं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रकार की सम्भावित आपदाओं के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के दृष्टिकोण से दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2023 को राज्य के समस्त विद्यालयों कक्षा 1 से 12 तक (निजी एवं सरकारी) एवं आँगनवाडी केन्द्रों में सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अध्यापकों / कर्मचारियों सहित अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।अतः उक्त निर्णय के कम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की (धारा 22(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2023 को राज्य के समस्त विद्यालयों (निजी एवं सरकारी कक्षा 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ) तथा आंगनबाडी केन्द्रों के लिये अवकाश घोषित किया जाता है।