राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 ( उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या – 12 वर्ष 2003 ) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022संक्षिप्त नाम
- 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 है।और प्रारम्भ
(2) यह नियमावली, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।
- अनुसूची का 2 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (द्वितीय संशोधन) संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 4 के उपनियम ( 2 ) के अन्तर्गत अनुसूची के क्रम संख्या 1 में अंकित “दुर्घटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर” उल्लिखित शीर्षक के विद्यमान स्तम्भ 3 में अंक “1,00,000.00” के स्थान पर अंक “2,00,000.00” रख दिये जायेंगे।