
उत्तराखंड में RTE (शिक्षा का अधिकार) का लाभ लेने के इच्छुक पात्र अभिभावकों का इंतजार जल्द खत्म होगा। अब जिले के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। गरीब बच्चे निजी स्कूलों मे RTE के तहत शिक्षा पाएंगे इस सत्र के लिए DG शिक्षा के निर्देश के बाद भर्ती की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए है, DG शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार जल्द ही तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लिया जायेगा। सरकार द्वारा आरटीई उत्तराखंड प्रवेश 2023-24 के तहत कुछ पात्रता शर्ते निर्धारित की गयी है। जिसका पालन करने के बाद ही बच्चों को इस योजना के लाभ मिलेगा। उत्तराखण्ड में RTE के तहत प्रवेश पाने के लिए आवेदनकर्ता को उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही आवेदक छात्र को निम्न योग्यता मानदंड का पालन करना चाहिए।
- अपवंचित वर्ग में अनुसूचित जाति/ जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चे।
- विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं, जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 80 हजार रुपये है।
- दिव्यांग माता-पिता, जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से घोषित बीपीएल कार्ड-धारक।
- कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों में 50% बालिकाओं के दाखिले करना अनिवार्य है।
